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चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हटाए गए बैनर और होर्डिंग

Fri, 26 Mar 2021 10:31 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 10:31 PM IST
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Banners and hoardings removed as soon as election notification was issued
26एमएनपी-16-शहर में कचहरी रोड पर होर्डिँग्स हटवाते एडीएम, एसडीएम और सीओ - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की अधिसूचना जारी होते ही जिले में होर्डिंग और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त कस्बाओं में भी उपजिलाधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों ने बैनर होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की।
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जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। जनपद में द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। दो मई को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। अधिसूचना लागू होते ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है।
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उधर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय के साथ आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलक्ट्रेट परिसर के बाहर, कलक्ट्रेट से लेकर ईशन नदी पुल चौराहा, ईशन नदी पुल चौराहे से तहसील होते हुये कोतवाली तक सड़क के दोनों ओर, विद्युत पोल आदि पर लगे होर्डिंग, बैनर हटवाए। डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की निर्धारित आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएं।
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अनुमति लेकर ही लगाएं बैनर और पोस्टर
डीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशी नियमानुसार अनुमति लेकर ही प्रचार सामग्री लगाएं, सार्वजनिक स्थल, विद्युत के खंभे आदि पर किसी भी दशा में बैनर-पोस्टर, पैम्फलेट आदि न लगाए जाएं।
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