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Agra News: खुदकुशी लिए उकसाने के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 09 Jun 2023 09:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 09 Jun 2023 09:32 PM IST
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Bail rejected for abetment to suicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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मैनपुरी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पुत्रवधू को खुदकुशी करने के लिए उकसाने पर सास की जमानत अपर जिला जज प्रथम ने खारिज कर दी है। उनको जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा।

थाना कोतवाली के चौहानपुर अंगौथा निवासी संजीव की शादी 26 अप्रैल 2018 को रिंकी के साथ हुई थी। रिंकी की 28 फरवरी 2023 को मौत हो गई। रिंकी के भाई राजेश ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति, ससुर रक्षपाल, सास आशादेवी, देवर राजीव, संदीप के खिलाफ हत्या करके शव को फंदे पर लटकाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच में मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का पाया। आशा देवी ने जमानत पाने के लिए अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के न्यायालय में आवेदन किया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम ने आशादेवी की जमानत खारिज कर दी है।
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