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जानलेवा हमला करने में दो की जमानत खारिज

Wed, 16 Mar 2022 09:57 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 09:57 PM IST
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Bail of two rejected in attack on BJP worker
मैनपुरी। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन अवधनगर मतदान केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारने के आरोपी दो लोगों की जमानत जिला जज अनिल कुमार ने खारिज कर दी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था।
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मैनपुरी विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान के दिन 20 फरवरी को खरगजीत नगर निवासी भाजपा कार्यकर्ता अमन पांडेय को अवधनगर मतदान केंद्र के बाहर गोली मार दी गई थी। अमन के भाई कृष्णा पांडेय ने गौरव यादव, सौरव यादव, नवीन यादव, अमन यादव, बबलू पाल, पवन यादव, रेशू यादव, सीटू, अंशुल यादव सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अंशुल और शिवराम सिंह को पकड़कर जेल भेज दिया था।
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अंशुल और शिवराम सिंह ने जमानत पाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन किया। अभियेाजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी क्रिमिनल वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले से अवधनगर में भय और दहशत का माहौल बन गया था। आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिला जज अनिल कुमार ने दोनों की जमानत खारिज कर दी है।
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