{"_id":"6438568169429adc17027184","slug":"bail-of-accused-of-kidnapping-and-raping-a-teenager-rejected-kasganj-news-c-25-1-123864-2023-04-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
Fri, 14 Apr 2023 12:52 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 14 Apr 2023 12:52 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गंजडुंडवारा क्षेत्र की एक किशोरी को 3 नवंबर 2022 को क्षेत्र का ही एक युवक राजकुमार अपने साथी सोनू की मदद से अगवा कर ले गया। आरोपी राजकुमार ने उससे शादी कर ली। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया तथा आरोपी को जेल भेज दिया। किशोरी ने युवक के पक्ष में अपने बयान दिए,। आरोपी ने अपने को निर्दोष बताया, लेकिन पीड़िता के नाबालिग होने की वजह से कोर्ट ने उसके बयानों को नहीं माना। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
गंजडुंडवारा क्षेत्र की एक किशोरी को 3 नवंबर 2022 को क्षेत्र का ही एक युवक राजकुमार अपने साथी सोनू की मदद से अगवा कर ले गया। आरोपी राजकुमार ने उससे शादी कर ली। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया तथा आरोपी को जेल भेज दिया। किशोरी ने युवक के पक्ष में अपने बयान दिए,। आरोपी ने अपने को निर्दोष बताया, लेकिन पीड़िता के नाबालिग होने की वजह से कोर्ट ने उसके बयानों को नहीं माना। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन