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आगरा की नई टाउनशिप: जनहित पोर्टल से करें प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन, 1100 रुपये फीस...जानें पूरा तरीका
Tue, 08 Jul 2025 09:41 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 08 Jul 2025 09:41 AM IST
सार
नई टाउनशिप में लॉटरी से प्लॉट का आवंटन होगा। इसके लिए जनहित पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 1100 रुपये की फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
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आगरा टाउनशिप:
- फोटो : संवाद
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विस्तार
नई टाउनशिप अटलपुरम में प्लॉट खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगरा विकास प्राधिकरण के जनहित पोर्टल से होगी। ऑनलाइन ही 1100 रुपये आवेदन शुल्क के लिए जमा होगा। तभी पहले चरण का ब्रोशर डाउनलोड होगा। 46 हेक्टेयर भूमि पर पहले चरण में तीन सेक्टर होंगे। जिनमें सभी आय वर्ग के लिए 637 प्लॉट बेचे जाएंगे।
ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ और भांडई में एडीए 138 हेक्टेयर में नई टाउनशिप बना रहा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) से नई टाउनशिप के पहले चरण का पंजीकरण प्रमाणपत्र एडीए को मिल गया।
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ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ और भांडई में एडीए 138 हेक्टेयर में नई टाउनशिप बना रहा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) से नई टाउनशिप के पहले चरण का पंजीकरण प्रमाणपत्र एडीए को मिल गया।
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एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि ब्रोशर छपने के लिए भेजा है। अगले 10 दिन में सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। शासन से लॉन्चिंग के लिए तिथि ली जाएगी। लॉन्चिंग के बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन व ब्रोशर शुल्क 1100 राशि वापस नहीं होगा।
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आवेदन के साथ आरक्षित वर्ग के लोगों को प्लॉट मूल्य की 5 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी। खुली लॉटरी के माध्यम से प्लॉट का आवंटन होगा। जिन आवेदकों का नंबर लॉटरी में नहीं आएगा, उन्हें जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। पहले चरण में तीन सेक्टर हैं। जिनमें 637 एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी प्लॉट बिक्री के लिए रखे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया जनहित पोर्टल के माध्यम से होगी।
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आरक्षित वर्ग में ये लोग शामिल
आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, सांसद-विधायक, 50 साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारी, 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग शामिल हैं। जिन्हें प्लॉट मूल्य का पांच प्रतिशत जमानत राशि जमा करने पर आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा।
आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, सांसद-विधायक, 50 साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारी, 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग शामिल हैं। जिन्हें प्लॉट मूल्य का पांच प्रतिशत जमानत राशि जमा करने पर आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा।