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Agra News: महिला से दुष्कर्म करने का आरोपी न्यायालय से बरी

Fri, 09 Aug 2024 03:37 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 09 Aug 2024 03:37 AM IST
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Accused of raping woman acquitted by court
मैनपुरी। आठ साल पहले एक महिला के साथ द़ष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने बरी कर दिया है। जिला इटावा के थाना भरथना के गांव ढकपुरा के रहने वाले राजू ने जेल में रहकर मुकदमा लड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह के निर्देश पर मुख्य विधिक सुरक्षा सलाहकार हृदय कुमार चतुर्वेदी ने उसके मुकदमे में बहस की।
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थाना करहल के गांव अतीकुल्लापुर की रहने वाली एक महिला का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट महिला के देवर ने पांच मार्च 1996 को लिखाई थी। महिला ने पुलिस को अपने बयानों में बताया कि राजू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। उस पर दबाव बनाकर पुलिस के सामने बयान दिलवाए गए हैं।
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पुलिस ने आठ साल पहले राजू को पकड़कर जेल भेज दिया। राजू के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। राजू जेल से लगातार तारीख करने न्यायालय आया। उसकी किसी न्यायालय से जमानत मंजूर नहीं हुई। राजू के आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह के निर्देश के बाद मुख्य विधिक सुरक्षा सलाहकार हृदय कुमार चतुर्वेदी ने उसके मुकदमे में बहस की। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने दुष्कर्म करने आरोप साबित नहीं होने पर राजू को बरी कर दिया है।
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