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Agra News: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 28 Dec 2025 02:34 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 28 Dec 2025 02:34 AM IST
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Accused of kidnapping and rape did not get bail
आगरा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 24 अक्तूबर को उनकी 15 साल की पुत्री को अकोला बस्ती कर्मवीर नगर निवासी योगेश अपने साथ ले गया था। कुछ दिन बाद खुद किशोरी थाने पहुंची और कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी। दोनों ने शादी भी कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया था। आरोपी 5 दिसंबर से जिला कारागार में निरुद्ध है।
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