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Agra News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 28 May 2026 11:59 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 11:59 PM IST
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Accused of culpable homicide not granted bail
आगरा। गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों के मामले में थाना लोहामंडी क्षेत्र के तेलीपाड़ा निवासी फैजल उर्फ फैजाल ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला जज संजय कुमार मलिक ने निरस्त कर दिया। थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, संदीप ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 11 अप्रैल को रात को पिता मुकेश (50) घर से दूध लेने जा रहे थे। खतैना के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से पिता को इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा था।
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