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अवैध लाल, नीली बत्ती वालों की खैर नहीं
Agra
Updated Tue, 14 May 2013 05:30 AM IST
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आगरा। लाल, नीली बत्ती और हूटर के अनधिकृत प्रयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप है। जिलाधिकारी ने अनधिकृत रूप से बत्ती लगाकर चलने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एडीएम सिटी को शहरी क्षेत्र और एडीएम प्रशासन को देहात क्षेत्र का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
गौरतलब है कि अपने वाहनों पर अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती लगाकर रौब गालिब करने वालों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी और सरकार को नियमों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही प्रशासनिक महकमों में हड़कंप है। डीएम जुहेर बिन सगीर ने एक सप्ताह के अंदर देहात क्षेत्र में एसडीएम और शहर में सिटी मजिस्ट्रेट को पुलिस और परिवहन विभाग से तालमेल बिठाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या नियमों के तहत ही वाहनों पर लाल या नीली बत्ती या हूटर लगाए गए हैं। अवैध पाए जाने पर बत्ती हटवाने के साथ ही उन पर जुर्माना किया जाएगा।
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गौरतलब है कि अपने वाहनों पर अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती लगाकर रौब गालिब करने वालों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी और सरकार को नियमों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही प्रशासनिक महकमों में हड़कंप है। डीएम जुहेर बिन सगीर ने एक सप्ताह के अंदर देहात क्षेत्र में एसडीएम और शहर में सिटी मजिस्ट्रेट को पुलिस और परिवहन विभाग से तालमेल बिठाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या नियमों के तहत ही वाहनों पर लाल या नीली बत्ती या हूटर लगाए गए हैं। अवैध पाए जाने पर बत्ती हटवाने के साथ ही उन पर जुर्माना किया जाएगा।
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