फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   87shopkeeper gives notice

पंजीकरण नहीं कराने पर दुकानदारों को दिए नोटिस

Fri, 27 Dec 2019 10:24 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Dec 2019 10:24 PM IST
विज्ञापन
87shopkeeper gives notice
मैनपुरी। राजस्व चोरी रोकने के लिए वाणिज्यकर विभाग ने बिना पंजीकरण कराए व्यापार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए उनकी पहचान करनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को बिना पंजीकरण कराए व्यापार कर रहे 87 दुकानदारों को विभाग ने नोटिस जारी किए हैं।
विज्ञापन

व्यापार के लिए वाणिज्यकर विभाग में पंजीकरण कराना जरूरी है, लेकिन कई दुकानदार विभाग में पंजीकरण कराए बिना ही व्यापार कर रहे हैं। इससे विभाग और शासन को राजस्व की हानि हो रही है। पंजीकरण नहीं होने से उपभोक्ता भी इन दुकानदारों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर पाता है।
विज्ञापन

पंजीकरण नहीं होने से विभाग भी इस तरह के दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। विभाग ने कर चोरी रोकने के लिए 87 दुकानदारों को चिन्हित करके उनको पहले चरण में नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में उनको एक सप्ताह में उनको अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नोटिस का एक सप्ताह में जवाब नहीं मिलने पर विभाग इन दुकानदारों के खिलाफ दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू करेगा। इसके तहत इन दुकानदारों से व्यापार शुरू करने के समय का आंकलन करके उन पर जुर्माना लगाकर उनसे जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई करेगा।

कर चोरी रोकने के लिए शासन और विभाग के अभियान चलाकर कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरे चरण में इन दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
अरविंद कुमार, एसी सचल दल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed