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UP: यूपी में श्रमिकों की बेटियों को सीएम योगी का तोहफा, विवाह के लिए मिलेंगे 85 हजार रुपये; ऐसे करें आवेदन

Tue, 05 May 2026 11:01 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 05 May 2026 11:01 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। आगामी 26 जून को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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85,000 Assistance for Daughters of Registered Construction Workers Under UP Mass Marriage Scheme
दूल्हा-दुल्हन (सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए 85 हजार रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आगामी 26 जून को सामूहिक विवाह समारोह होगा।
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उप श्रमायुक्त सियाराम ने बताया कि जिन श्रमिकों की बोर्ड सदस्यता को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, वे अपनी पुत्री या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन www.upbocw.in या जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से किए जा सकेंगे। मुख्य शर्तें व दस्तावेज के लिए वर-वधू की आयु क्रमश: 21 और 18 वर्ष अनिवार्य।
 
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आधार प्रमाणीकरण और 90 दिन कार्य का प्रमाण पत्र जरूरी। जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। लाभ अधिकतम दो संतानों तक ही सीमित होगा। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक 32 गार्डन रोड स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 
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