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जवाहरबाग के 43 कब्जाधारियों को मारपीट में तीन-तीन साल की सजा
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मथुरा। जवाहरबाग के 43 कब्जाधारियों को अदालत ने तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा 15 मार्च 2016 को जवाहरबाग में आलू की खुदाई कर रहे उद्यान कर्मियों के साथ मारपीट करने और उन्हें बंधक बनाने के मामले में हुई है। वहीं, अदालत ने रामवृक्ष के कमांडर चंदन बोस की पत्नी समेत दो महिलाओं को बरी कर दिया है।
जवाहरबाग पर कब्जा जमाए रामवृक्ष और उसके समर्थकों ने 15 मार्च 2016 को आलू की खुदाई कराने पहुंचे उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं कब्जाधारियों की भीड़ ने सभी को बंधक भी बना लिया था। बाद में मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और बंधक कर्मियों और मजदूरों को किसी तरह से मुक्त कराया था।
इस मामले में उद्यान विभाग के इंस्पेक्टर रामस्वरूप शर्मा ने रामवृक्ष यादव, चंदन बोस समेत करीब डेढ़ सौ-दो सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।
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इसके बाद 2 जून 2016 को हुई हिंसा के बाद सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तभी से यह लोग जेल में बंद हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई एसीजे द्वितीय जहेंद्रपाल सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान के बाद 43 कब्जाधारियों को दोषी मानते हुए तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 2300-2300 रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
वहीं, अदालत ने चंदनबोस की पत्नी पूनम बोस और लखीमपुरखीरी निवासी श्यामवती को बरी कर दिया है। हरनाथ और चंदनबोस अदालत में पेश नहीं हुए लिहाजा उन पर निर्णय सोमवार को होगा।
जवाहर बाग में आलू खुदाई प्रकरण में सजा पाए लोग
मिंटू, सीताराम ,प्रेमपाल,नेतराम (बरेली)
योगेन्द्र ,ओमवीर, राहुल (बुलंदशहर)
विमल कुमार, चरन सिंह रसूलाबाद (कानपुर)
नवल किशोर, रामकुमार निवासी (शाहजहांपुर)
प्रिंस निवासी बिजनौर,
राजेश कुमार निवासी फरीदाबाद,
रामानुज प्रसाद सीवी मध्य प्रदेश,
कमलेश, अनिल, अमरजीत,नरेश सिंह कन्नौज,
शिव कुमार , अनूप सिंह, रविकांत कुमार, विपिन कुमार, वेद प्रकाश लखीमपुरखीरी,
उत्तम कुमार निवासी फर्रुखाबाद
तुलसीराम,राजेश (बस्ती)
राम अवध आजमगढ़,
राकेश बाबू गुप्ता, वीरेश यादव बदायूं,
चूड़ामन, हजारीमल, इन्द्रा, रीवा मध्यप्रदेश
कामेश्वर आजमगढ़,
विनय कुमार भोलानाथ इलाहाबाद
अनिरुद्ध कुमार रायबरेली,
सीयाराम मैनपुरी,
राजनारायन मिसरोलिया बस्ती
उजागर लाल, रामनरेश (कानपुर देहात)
अंगद प्रसाद सतना मध्यप्रदेश,
प्रमोद शर्मा, संजय निवासी कच्ची सड़क गोविंद नगर मथुरा,
श्रीराम लखीमपुरखीरी
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जवाहरबाग पर कब्जा जमाए रामवृक्ष और उसके समर्थकों ने 15 मार्च 2016 को आलू की खुदाई कराने पहुंचे उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं कब्जाधारियों की भीड़ ने सभी को बंधक भी बना लिया था। बाद में मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और बंधक कर्मियों और मजदूरों को किसी तरह से मुक्त कराया था।
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इस मामले में उद्यान विभाग के इंस्पेक्टर रामस्वरूप शर्मा ने रामवृक्ष यादव, चंदन बोस समेत करीब डेढ़ सौ-दो सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।
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इसके बाद 2 जून 2016 को हुई हिंसा के बाद सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तभी से यह लोग जेल में बंद हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई एसीजे द्वितीय जहेंद्रपाल सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान के बाद 43 कब्जाधारियों को दोषी मानते हुए तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 2300-2300 रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
वहीं, अदालत ने चंदनबोस की पत्नी पूनम बोस और लखीमपुरखीरी निवासी श्यामवती को बरी कर दिया है। हरनाथ और चंदनबोस अदालत में पेश नहीं हुए लिहाजा उन पर निर्णय सोमवार को होगा।
जवाहर बाग में आलू खुदाई प्रकरण में सजा पाए लोग
मिंटू, सीताराम ,प्रेमपाल,नेतराम (बरेली)
योगेन्द्र ,ओमवीर, राहुल (बुलंदशहर)
विमल कुमार, चरन सिंह रसूलाबाद (कानपुर)
नवल किशोर, रामकुमार निवासी (शाहजहांपुर)
प्रिंस निवासी बिजनौर,
राजेश कुमार निवासी फरीदाबाद,
रामानुज प्रसाद सीवी मध्य प्रदेश,
कमलेश, अनिल, अमरजीत,नरेश सिंह कन्नौज,
शिव कुमार , अनूप सिंह, रविकांत कुमार, विपिन कुमार, वेद प्रकाश लखीमपुरखीरी,
उत्तम कुमार निवासी फर्रुखाबाद
तुलसीराम,राजेश (बस्ती)
राम अवध आजमगढ़,
राकेश बाबू गुप्ता, वीरेश यादव बदायूं,
चूड़ामन, हजारीमल, इन्द्रा, रीवा मध्यप्रदेश
कामेश्वर आजमगढ़,
विनय कुमार भोलानाथ इलाहाबाद
अनिरुद्ध कुमार रायबरेली,
सीयाराम मैनपुरी,
राजनारायन मिसरोलिया बस्ती
उजागर लाल, रामनरेश (कानपुर देहात)
अंगद प्रसाद सतना मध्यप्रदेश,
प्रमोद शर्मा, संजय निवासी कच्ची सड़क गोविंद नगर मथुरा,
श्रीराम लखीमपुरखीरी