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निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगी दस प्रस्तावक ले जाने की अनुमति

Tue, 26 Mar 2019 11:04 PM IST
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Updated Tue, 26 Mar 2019 11:04 PM IST
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निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगी दस प्रस्तावक ले जाने की अनुमति
leader - फोटो : अमर उजाला
एटा। एटा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारियां शुरू हो रहीं है। इसे लेकर आयोग ने नामांकन के दौरान जमा की जाने वाली जमानत राशि का ब्योरा तय कर दिया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25 हजार रुपये और ओबीसी एससी वर्ग को 12500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों को दस प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी।
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28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद एटा संसदीय क्षेत्र में नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। चार अप्रैल तक चलने वाले नामांकन को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सामान्य-ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को अलग-अलग जमानत राशि जमा करनी होगी। मतगणना होने के बाद कुल वोट का 1/6 फीसदी मत प्रत्याशी को मिलते हैं, तो जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रस्तावकों के तौर राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक और निर्दलीय प्रत्याशी 10 प्रस्तावकों को लेकर जा सकेंगे। लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के बाद कासगंज जिले में नामांकन शुरू हो जाएंगे।
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नामांकन के बाद दौड़ेगा खर्च का मीटर
एटा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के खर्च की गणना का सिलसिला नामांकन के बाद शुरू होगा। इसके बाद प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले हर खर्च पर नजर रखी जाएगी। आयोग इस बार खर्च की सीमा 70 लाख रुपये तय की है।
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