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आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हुए 285 मामले
Updated Fri, 10 Nov 2017 11:46 PM IST
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नगर निकाय चुनाव
- फोटो : self
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फिरोजाबाद। निकाय चुनाव का प्रचार 27 नवंबर को शाम पांच बजे बंद हो जएगा।प्रत्याशी बिना अनुमति के किसी के घर,प्रतिष्ठान या सरकारी स्कूल पर झंडा,वैनर एवं पोस्टर को नहीं लगा सकेगा। सभाओं एवं जुलूस में कोई असलाह व डंडा का प्रयोग नहीं हो सकेगा। आचार संहिता उल्लंघन के 285 मामले दर्ज किए गए।
डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा इस बार निकाय चुनाव में आयोग ने साफ कहा चुनाव प्रचार में बाल राइटिंग प्रतिबंधित है। सीधे अभियोग दर्ज होगा। किसी भी पार्टी प्रत्याशी का कार्यालय स्कूल,कालेज एवं अस्पताल के करीब नहीं होगा। उन्होने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देंश का पालन सभी कराना सुनिश्चित करें।
आचार संहिता का उल्लंघन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सभी एसडीएम,नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के कोई प्रचार सामिग्री को चस्पा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रत्याशियों एवं संबंधित पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार वाहन एवं अन्य प्रचार सामग्री तथा जुलूस आदि के लिए अनुमति मांगने पर तत्काल दें। बिना अनुमति के दौड़ते प्रचार वाहन को सीज किया जाए।
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जोर देकर कहा है कि मत प्राप्त करने को जातीय,सांप्रादायिक और धार्मिक भावनाओं का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा लेने वालों के विरूद्व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत अभियोग दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान जिले में आचार संहिता उल्लंघन के 285 मामले दर्ज किए। 56 बालराइटिंग, 96 मामले पोस्टर, 86 मामले बैनरों से संबंधिंत व 47 अन्य शामिल हैं।
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डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा इस बार निकाय चुनाव में आयोग ने साफ कहा चुनाव प्रचार में बाल राइटिंग प्रतिबंधित है। सीधे अभियोग दर्ज होगा। किसी भी पार्टी प्रत्याशी का कार्यालय स्कूल,कालेज एवं अस्पताल के करीब नहीं होगा। उन्होने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देंश का पालन सभी कराना सुनिश्चित करें।
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आचार संहिता का उल्लंघन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सभी एसडीएम,नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के कोई प्रचार सामिग्री को चस्पा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रत्याशियों एवं संबंधित पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार वाहन एवं अन्य प्रचार सामग्री तथा जुलूस आदि के लिए अनुमति मांगने पर तत्काल दें। बिना अनुमति के दौड़ते प्रचार वाहन को सीज किया जाए।
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जोर देकर कहा है कि मत प्राप्त करने को जातीय,सांप्रादायिक और धार्मिक भावनाओं का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा लेने वालों के विरूद्व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत अभियोग दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान जिले में आचार संहिता उल्लंघन के 285 मामले दर्ज किए। 56 बालराइटिंग, 96 मामले पोस्टर, 86 मामले बैनरों से संबंधिंत व 47 अन्य शामिल हैं।