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जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष का कारावास
Updated Wed, 07 Feb 2018 11:29 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 17 वर्ष पूर्व युवक पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने सात वर्ष का कारावास और दस हजार का अर्थदंड लगाया है।
थाना जसराना के गांव खेरिया अहमद निवासी नवीन कुमार ने मक्खनपुर थाने में 22 दिसंबर 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा है कि उनका भाई प्रवीन कुमार ट्यूशन पढ़ने साइकिल से मोहिनीपुर होकर जा रहा था।
तिराहे के पास विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और गोली लगने से प्रवीन कुमार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. पांच संजीव कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। कोर्ट ने सभी पक्षों के गवाहों के बयानों के सुने।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपी को सख्त सजा की पहल की। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंंह ने जानलेवा हमले के आरोपी थान सिंह को सात वर्ष के कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुमाना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना जसराना के गांव खेरिया अहमद निवासी नवीन कुमार ने मक्खनपुर थाने में 22 दिसंबर 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा है कि उनका भाई प्रवीन कुमार ट्यूशन पढ़ने साइकिल से मोहिनीपुर होकर जा रहा था।
तिराहे के पास विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और गोली लगने से प्रवीन कुमार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. पांच संजीव कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। कोर्ट ने सभी पक्षों के गवाहों के बयानों के सुने।
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शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपी को सख्त सजा की पहल की। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंंह ने जानलेवा हमले के आरोपी थान सिंह को सात वर्ष के कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुमाना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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