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हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को उम्रकैद
Updated Sat, 18 Nov 2017 11:38 PM IST
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मैनपुरी। कुरावली क्षेत्र में युवक की हत्या कर बाइक और नगदी लूटने के दोषी मिले चार व्यक्तियों को एफटीसी/ स्पेशल जज डकैती ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना कुरावली के गुलाबपुर निवासी विनय कुमार की चार नवंबर 2011 की रात आठ बजे कूकामई के पास काली नदी पुल पर गोली मारकर हत्या की गई थी। हमलावर देवेंद्र सिंह, लालू, राहुल, रिंकी ने हत्या करने के बाद बाइक, 10 हजार रुपये, मोबाइल, एटीएम कार्ड भी लूट लिया था। विनय के पिता सरनाम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की सुनवाई करने के बाद एफटीसी/स्पेशल जज डकैती आनंद कुमार सिंह ने चारों लोगों को 17 नवंबर को दोषी पाकर हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया था। शनिवार को उनको सजा सुनाने के लिए जेल से अदालत लाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव ने कड़ी सजा देने की दलील दी।
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स्पेशल जज ने हत्या के इन चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
उधर, विनय की हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह तथा रिंकी की किसी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हो सकी। दोनों को जेल में रहकर ही पूरा मुकदमा लड़ना पड़ा। आरोपी लालू तथा राहुल की जमानत मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंजूर हो गई। 17 नवंबर को उनको भी दोषी पाकर जेल भेजा गया था।
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थाना कुरावली के गुलाबपुर निवासी विनय कुमार की चार नवंबर 2011 की रात आठ बजे कूकामई के पास काली नदी पुल पर गोली मारकर हत्या की गई थी। हमलावर देवेंद्र सिंह, लालू, राहुल, रिंकी ने हत्या करने के बाद बाइक, 10 हजार रुपये, मोबाइल, एटीएम कार्ड भी लूट लिया था। विनय के पिता सरनाम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मुकदमे की सुनवाई करने के बाद एफटीसी/स्पेशल जज डकैती आनंद कुमार सिंह ने चारों लोगों को 17 नवंबर को दोषी पाकर हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया था। शनिवार को उनको सजा सुनाने के लिए जेल से अदालत लाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव ने कड़ी सजा देने की दलील दी।
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स्पेशल जज ने हत्या के इन चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
उधर, विनय की हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह तथा रिंकी की किसी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हो सकी। दोनों को जेल में रहकर ही पूरा मुकदमा लड़ना पड़ा। आरोपी लालू तथा राहुल की जमानत मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंजूर हो गई। 17 नवंबर को उनको भी दोषी पाकर जेल भेजा गया था।