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16 पहचान पत्रों के जरिए वोटर डाल सकेंगे वोट
Updated Fri, 17 Nov 2017 10:54 PM IST
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कासगंज। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 16 पहचान पत्रों को अपनी मान्यता दी है। इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र के माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। आयोग ने पहचान पत्रों की सूची जारी कर दी है।
विधान सभा और लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने अपने पहचान पत्र वोटर आईडी जारी कर रखी हैं। हालांकि निकाय चुनाव के लिए अलग से मतदाता सूची बनाई जाती है। इससे सूची में और विधान सभा चुनाव की सूची में अंतर होता है। आयोग ने निकाय चुनाव के लिए अलग से कोई पहचान पत्र जारी नहीं किया हैै।
ऐसे में आयोग ने 16 पहचान पत्रों को चुनाव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इन पहचान पत्रों में से किसी एक के माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आयोग से जारी की गई पहचान पत्रों की सूची के माध्यम से मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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इन पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, रजिस्ट्रार आफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल दस्तावेज, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त विकलांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक अथवा डाकखाने की फोटो युक्त पास बुक, संसाद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के ेउपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्ल्कि लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र।
मुखिया भी कर सकेगा सदस्यों की पहचान
कासगंज। चुुनाव में मुखिया भी अपने परिवार के सदस्यों की पहचान कर सकेगा। कोई पहचान पत्र मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं तो वह दूसरे सदस्यों के लिए भी वैध माने जाएंगे। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ वोट डालने के लिए आना होगा।
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विधान सभा और लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने अपने पहचान पत्र वोटर आईडी जारी कर रखी हैं। हालांकि निकाय चुनाव के लिए अलग से मतदाता सूची बनाई जाती है। इससे सूची में और विधान सभा चुनाव की सूची में अंतर होता है। आयोग ने निकाय चुनाव के लिए अलग से कोई पहचान पत्र जारी नहीं किया हैै।
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ऐसे में आयोग ने 16 पहचान पत्रों को चुनाव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इन पहचान पत्रों में से किसी एक के माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आयोग से जारी की गई पहचान पत्रों की सूची के माध्यम से मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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इन पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, रजिस्ट्रार आफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल दस्तावेज, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त विकलांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक अथवा डाकखाने की फोटो युक्त पास बुक, संसाद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के ेउपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्ल्कि लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र।
मुखिया भी कर सकेगा सदस्यों की पहचान
कासगंज। चुुनाव में मुखिया भी अपने परिवार के सदस्यों की पहचान कर सकेगा। कोई पहचान पत्र मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं तो वह दूसरे सदस्यों के लिए भी वैध माने जाएंगे। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ वोट डालने के लिए आना होगा।