{"_id":"5bc750f5bdec22698f4caec1","slug":"21539789045-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा
Updated Wed, 17 Oct 2018 08:40 PM IST
विज्ञापन
डैमो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मथुरा। मई 2017 को कोसीकलां के गांव नगला उटावर में पति की हत्या करने वाली पत्नी तथा तीन सालों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल मेें हैं।
हरियाणा मेवात पुन्हाना के गांव लुहिंगा खुर्द निवासी लुकमान पुत्र लहरू की शादी वर्ष 2013 में कोसीकलां के नगला उटावर में दीनू की पुत्री अकलीमों के साथ हुई। शादी के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनती रही। पांच मई 2017 को अकलीमों की मां ने अपनी बीमारी का बहाना करके लुकमान को बुला लिया।
घर पर बुलाकर ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की तथा तलाक लिखवा लिया। इसके बाद मेहर के दो लाख रुपये की मांग की। इस दौरान लुकमान की मारपीट कर हत्या कर दी। 9 मई 2017 को इसकी जानकारी लुकमान के भाई इकबाल को हुई। उसने कोसीकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
बुधवार को एडीजे द्वितीय बब्बू सारंग ने मामले में निर्णय देते हुए पत्नी अकलीमों तथा उसके भाई शाहिद, जानू, रमजान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी विनोद यादव ने बताया कि वारदात के बाद से ही सभी अभियुक्तगण जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
हरियाणा मेवात पुन्हाना के गांव लुहिंगा खुर्द निवासी लुकमान पुत्र लहरू की शादी वर्ष 2013 में कोसीकलां के नगला उटावर में दीनू की पुत्री अकलीमों के साथ हुई। शादी के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनती रही। पांच मई 2017 को अकलीमों की मां ने अपनी बीमारी का बहाना करके लुकमान को बुला लिया।
विज्ञापन
घर पर बुलाकर ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की तथा तलाक लिखवा लिया। इसके बाद मेहर के दो लाख रुपये की मांग की। इस दौरान लुकमान की मारपीट कर हत्या कर दी। 9 मई 2017 को इसकी जानकारी लुकमान के भाई इकबाल को हुई। उसने कोसीकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
बुधवार को एडीजे द्वितीय बब्बू सारंग ने मामले में निर्णय देते हुए पत्नी अकलीमों तथा उसके भाई शाहिद, जानू, रमजान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी विनोद यादव ने बताया कि वारदात के बाद से ही सभी अभियुक्तगण जेल में बंद हैं।