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अधिशासी अभियंता विद्युत पर 25 हजार का जुर्माना
Updated Wed, 18 Apr 2018 11:48 PM IST
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फिरोजाबाद। राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। जुर्माना उनके वेतन से तीन किश्तों में वसूला जाएगा।
आगरा गेट बसस्टैंड निवासी राधेश्याम तैनगुरिया ने विद्युत विभाग में जन सूचना अधिकारी से वर्ष 2011 में आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन विभाग ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तब राधेश्याम ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने विद्युत विभाग के एक्सईएन को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर तलब किया, लेकिन वे आयोग में उपस्थित नहीं हुए।
अब राज्य सूचना आयुक्त मेजर संजय यादव ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने, सूचना आयोग में उपस्थित नहीं होने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पर आईटीआई तहत रोज 250 रुपये की दर से 25 हजार रुपया जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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आगरा गेट बसस्टैंड निवासी राधेश्याम तैनगुरिया ने विद्युत विभाग में जन सूचना अधिकारी से वर्ष 2011 में आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन विभाग ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तब राधेश्याम ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने विद्युत विभाग के एक्सईएन को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर तलब किया, लेकिन वे आयोग में उपस्थित नहीं हुए।
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अब राज्य सूचना आयुक्त मेजर संजय यादव ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने, सूचना आयोग में उपस्थित नहीं होने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पर आईटीआई तहत रोज 250 रुपये की दर से 25 हजार रुपया जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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