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आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने पर डीएम पर जुर्माना

Wed, 19 Dec 2018 10:36 PM IST
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Updated Wed, 19 Dec 2018 10:36 PM IST
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आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने पर डीएम पर जुर्माना
RTI
एटा। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 के उल्लंघन पर सूचना आयोग ने डीएम समेत तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीएम को गुरुवार को तलब किया है। साथ ही आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, गांव बहादुरगढ़ निवासी बिजेंद्र सिंह ने डीएम से अब तक आयोग द्वारा जिले के अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने को जमा करने की रसीद और जुर्माना नहीं जमा किए जाने का कारण तथा की गई कार्रवाई को लेकर सूचना मांगी थी। इसके साथ ही डीपीआरओ से ग्राम पंचायत बहादुरगढ़ कासिमपुर में शौचालय निर्माण को लेकर की गई कवायद की सूचना और एडीओ पंचायत शीतलपुर से ग्राम पंचायत में लगाए गए हैंडपंपों, तालाबों और बैठकों के संदर्भ में सूचना मांगी थी। लेकिन तीनों अधिकारियों ने आवेदक को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में की गई, तो तीनों अधिकारी और न ही कोई प्रतिनिधि में सुनवाई में भाग लिया। इसे लेकर राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर रिजवी ने डीएम समेत तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 20 दिसंबर को आयोग में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग की कार्रवाई से जिला प्रशासन में हड़कंप है।
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