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खोलनी पड़ी होटल जोधा द ग्रेट की सील
Updated Thu, 20 Jul 2017 12:04 AM IST
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आगरा। दिल्ली बाईपास पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने स्थित विवादित होटल जोधा द ग्रेट की सील बुधवार को खोल दी गई। विकास प्राधिकरण ने यह कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की है। हालांकि एडीए इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय की शरण में गया है।
गौरतलब है कि आवास विकास कालोनी निवासी सपा नेता भूपेंद्र यादव ने संरक्षित स्मारक पत्थर घोड़ा के प्रतिबंधित दायरे में चार मंजिला होटल का निर्माण कर लिया था। विकास प्राधिकरण से इसका मानचित्र हेल्थ क्लब के रूप में कंपाउंड हुआ था। इसका विरोध हुआ और मामले ने तूल पकड़ा तो प्राधिकरण ने होटल को सील कर दिया।
प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में होटल संचालक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एडीए की कार्रवाई को स्टे करते हुए सील खोलने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक राय लेने के बाद एडीए उपाध्यक्ष गौरव दयाल ने मंगलवार को सील खोलने के आदेश कर दिए और बुधवार को टीम ने सील खोल दी।
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सचिव हरिराम ने बताया कि फिलहाल विकास प्राधिकरण के पास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई और हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है।
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गौरतलब है कि आवास विकास कालोनी निवासी सपा नेता भूपेंद्र यादव ने संरक्षित स्मारक पत्थर घोड़ा के प्रतिबंधित दायरे में चार मंजिला होटल का निर्माण कर लिया था। विकास प्राधिकरण से इसका मानचित्र हेल्थ क्लब के रूप में कंपाउंड हुआ था। इसका विरोध हुआ और मामले ने तूल पकड़ा तो प्राधिकरण ने होटल को सील कर दिया।
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प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में होटल संचालक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एडीए की कार्रवाई को स्टे करते हुए सील खोलने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक राय लेने के बाद एडीए उपाध्यक्ष गौरव दयाल ने मंगलवार को सील खोलने के आदेश कर दिए और बुधवार को टीम ने सील खोल दी।
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सचिव हरिराम ने बताया कि फिलहाल विकास प्राधिकरण के पास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई और हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है।