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डीपीआरओ पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 27 Dec 2018 10:31 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Dec 2018 10:31 PM IST
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डीपीआरओ पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

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एटा। जिला पंचायत राज अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर जुर्माना लगाया गया है।

विकास खंड निधौली कलां की ग्राम पंचायत गदनपुर में वर्ष 2010 से 23 जनवरी 2018 तक किए गए विकास कार्यों को ब्योरा अवनेश कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी गदनपुर ने 15 जनवरी 2018 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत डीपीआरओ कार्यालय से मांगा था। इसमें पंचायत में आय व्यय, मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची, धनराशि आने, खर्च के अलावा आवास और शौचालय, कच्चा कार्य, पक्का कार्य, सोलर लाइट, इंदिरा आवास, पीएम आवास आदि की सूचना मांगी थी।

इन सूचनाओं को डीपीआरओ ने उपलब्ध नहीं कराया तो अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने आयोग के आदेशों की अवहेलना किए जाने एवं अपीलकर्ता को सूचना मुहैया नहीं कराने का दोषी मानते हुए डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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चर्चाओं में रहा है गदनपुर
निधौलीकलां विकास खंड की ग्राम पंचायत गदनपुर में विकास कार्यों में गबन होने की शिकायत होती रही हैं। इस कारण ग्राम पंचायत काफी लंबे समय तक चर्चाओं में भी रही थी। इसमें अधिकारी लीपापोती में लगे रहे।
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