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केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के लए मतदान नहीं कर सकेंगे डेलीगेट

Sat, 20 Jan 2018 11:22 PM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 11:22 PM IST
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केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के  लए मतदान नहीं कर सकेंगे डेलीगेट
केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के लिए वोट नहीं कर सकेंगे डेलीगेट - फोटो : अमर उजाला
कासगंज।
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सहकारी समिति के डेलीगेट के होने जा रहे चुनाव से पहले प्रत्याशियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस बार प्रत्याशियों को केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जनपद के लिए बनाई गए उपभोक्ता भंडार के लिए अभी तक एक भी समिति सदस्य नहीं बनी है। जबकि एटा के उपभोक्ता भंडार ने अपने बायलॉज में संशोधन कर उनके वोट के अधिकार को समाप्त कर दिया है।

जनपद में 36 सहकारी समिति हैं। लगभग 40 साल पहले 30 समितियां एटा के केंद्रीय उपभोक्ता भंडार की सदस्य बनी। इस भंडार में समितियों का लाभांश जुड़ा है। भंडार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव मेें समितियों के चुने जाने वाले डेलीगेट अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। एक साल पहले जनपद का अपना केंद्रीय उपभोक्ता भंडार बन गया। जनपद का उपभोक्ता भंडार बन जाने के बाद अब इन्हें एटा केे उपभोक्ता भंडार के लिए मतदान करने का अधिकार नहीं रहा।
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एटा के उपभोक्ता भंडार ने अभी तक समितियों का लाभांश जनपद के लिए हस्तांतरित नहीं किया। जबकि वोट देनेे का अधिकार खत्म हो गया। एटा के सदस्य होने के कारण समितियां अभी तक जनपद के लिए सृजित किए गए उपभोक्ता भंडार के लिए सदस्य नहीं बन सकी हैं।
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भाजपा नेता ने सहायक आयुक्त को सौंपा पत्र
कासगंज। भाजपा नेता डा. बीडी राना ने कासगंज के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता का पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि एटा के केंद्रीय थोक उपभोक्ता भंडार ने अपने बायलॉज में संशोधन कर लिया है, लेकिन अभी तक न तो सदस्यता ही समाप्त की है और न ही लाभांश कासगंज के लिए किया गया है। एटा से लाभांश मंगाकर कासगंज के उपभोक्ता भंडार में समितियों को शामिल किए जाए, जिससे सदस्य बन जाने पर चुने जाने वाले डेलीगेट अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।



एक साल पहले जनपद का उपभोक्ता भंडार गठित हो गया है लेकिन समितियों के सदस्य न होने से डेलीगेट वोट नहीं डाल सकते हैं। एटा से समितियों का लाभांश लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- राजीव लोचन शर्मा सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता
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