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तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करने का देना होगा प्रमाण पत्र
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तंबाकू
- फोटो : self
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एटा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले भर के सरकारी दफ्तरों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित कराने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। इसके लिए गणतंत्र दिवस तक सभी विभागाध्यक्षों को अपने परिसर को तंबाकू मुक्त करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सबसे पहले प्रदेश सरकार सरकारी दफ्तरों को तंबाकू मुक्त करना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अक्तूबर को नया नियम बनाकर कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है। जिनका पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। जिसके तहत सभी विभागों से एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इतना ही नहीं कार्यालय के बाहरी दीवार पर यलो लाइन के माध्यम से संकेत भी जारी किया जाएगा। जिसका मतलब ही तंबाकू मुक्त परिसर होगा। यह कार्य 26 जनवरी से पहले पूरा करना होगा। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो समय-समय पर परिसरों की जांच करेगी। अगर कहीं तंबाकू खाते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूली जाएगा। जिसको जमा करने के लिए शासकीय खाता भी जारी कर दिया गया है।
नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित कर प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रकिया 26 जनवरी से पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद अगर कोई तंबाकू खाते हुए पाया जाता है तो जुर्माना वसूला जाएगा।
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डा. आरएन गुप्ता, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सबसे पहले प्रदेश सरकार सरकारी दफ्तरों को तंबाकू मुक्त करना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अक्तूबर को नया नियम बनाकर कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है। जिनका पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। जिसके तहत सभी विभागों से एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इतना ही नहीं कार्यालय के बाहरी दीवार पर यलो लाइन के माध्यम से संकेत भी जारी किया जाएगा। जिसका मतलब ही तंबाकू मुक्त परिसर होगा। यह कार्य 26 जनवरी से पहले पूरा करना होगा। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो समय-समय पर परिसरों की जांच करेगी। अगर कहीं तंबाकू खाते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूली जाएगा। जिसको जमा करने के लिए शासकीय खाता भी जारी कर दिया गया है।
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नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित कर प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रकिया 26 जनवरी से पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद अगर कोई तंबाकू खाते हुए पाया जाता है तो जुर्माना वसूला जाएगा।
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डा. आरएन गुप्ता, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम