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इंस्पेक्टर भोगांव सीजेएम कोर्ट में तलब

Sun, 24 Feb 2019 11:37 PM IST
Pavan kumar पवन कुमार
Updated Sun, 24 Feb 2019 11:37 PM IST
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इंस्पेक्टर भोगांव सीजेएम कोर्ट में तलब
court - फोटो : PTI

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मैनपुरी। अदालत के आदेश की अवमानना करना इंस्पेक्टर भोगांव को भारी पड़ा है। सीजेएम ने 25 फरवरी को इंस्पेक्टर को कोर्ट में तलब करके स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर इंस्पेक्टर को अवमानना करने के आरोप में कार्रवाई की चेतावनी दी है।

थाना भोगांव में जनवरी 2019 में ब्रजेंद्र सिंह ने चार टावर से चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। सामान बरामद होने के बाद ब्रजेंद्र के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने इंस्पेक्टर भोगांव को बरामद किया गया सामान देने का आदेश दिया। ब्रजेंद्र का आरोप है जब वह थाने गया तो उससे रुपयों की मांग की गई। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत की। सीजेएम ने शिकायत को गंभीरता से लिया।
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पुलिस की कार्यशैली को लापरवाही माना। सीजेएम शक्ति सिंह ने इंस्पेक्टर भोगांव को 25 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब करके स्पष्टीकरण मांगा है। पुलिस की कार्यशैली को अदालत के आदेश की अवमानना माना है। आदेश में सीजेएम ने कहा है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर अदालत के आदेश की अवमानना करने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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