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युवक के हत्यारोपी को उम्रकैद
Updated Sat, 03 Feb 2018 11:51 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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फिरोजाबाद। थाना नगला खंगर के गांव आटेपुर में सवा तीन वर्ष पूर्व युवक की गला रेतकर हत्या के आरोपी को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना नगला खंगर के गांव आटेपुर निवासी तुलसीराम ने थाने में दर्ज कराए अभियोग में कहा कि उसके आवास पर 13 अक्तूबर 2015 को गांव के निवासी छोटे व अमित उर्फ बाले पुत्रगण मुन्नीलाल पहुंचे। किसी बच्चे को छिपाने की बात कहते हुए घर में प्रवेश कर गए। विरोध करने पर बेटे चतुर सिंह को घायल कर दिया। उसकी मौत हो गई। अमित उर्फ बाली की उम्र कम होने के कारण उसका मामला जुवैनाइल कोर्ट में पहुंचा।
मामला अपर जिला जज प्रथम रामपाल सिंह के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने सभी पक्षों गवाहों को सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने हत्यारोपी छोटे को सख्त सजा दिए जाने का पक्ष रखा। न्यायाधीश ने छोटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ बीस हजार का अर्थदंड और दो हजार का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। इसमें से बीस हजार रुपया मृतक चतुर सिंह की पत्नी बेबी को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना नगला खंगर के गांव आटेपुर निवासी तुलसीराम ने थाने में दर्ज कराए अभियोग में कहा कि उसके आवास पर 13 अक्तूबर 2015 को गांव के निवासी छोटे व अमित उर्फ बाले पुत्रगण मुन्नीलाल पहुंचे। किसी बच्चे को छिपाने की बात कहते हुए घर में प्रवेश कर गए। विरोध करने पर बेटे चतुर सिंह को घायल कर दिया। उसकी मौत हो गई। अमित उर्फ बाली की उम्र कम होने के कारण उसका मामला जुवैनाइल कोर्ट में पहुंचा।
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मामला अपर जिला जज प्रथम रामपाल सिंह के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने सभी पक्षों गवाहों को सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने हत्यारोपी छोटे को सख्त सजा दिए जाने का पक्ष रखा। न्यायाधीश ने छोटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ बीस हजार का अर्थदंड और दो हजार का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। इसमें से बीस हजार रुपया मृतक चतुर सिंह की पत्नी बेबी को देने के आदेश दिए हैं।
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