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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा
Updated Mon, 21 May 2018 11:19 PM IST
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एटा। शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म करने और लड़की को गर्भवती करने के आरेापी युवक को कोर्ट ने दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने सुनाया।
मिरहची क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को 10 नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि विकास पुत्र ओमपाल निवासी अखतौली के साथ उसका एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे गर्भवती कर दिया। इसके बाद युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक ने इनकार कर दिया। पुलिस ने जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी अभिनंदन ने की। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए युवक को दस साल की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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मिरहची क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को 10 नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि विकास पुत्र ओमपाल निवासी अखतौली के साथ उसका एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे गर्भवती कर दिया। इसके बाद युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक ने इनकार कर दिया। पुलिस ने जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी अभिनंदन ने की। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए युवक को दस साल की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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