{"_id":"59fb5b704f1c1bca678b8c98","slug":"11509645168-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर 32 स्कूलों को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर 32 स्कूलों को नोटिस
Updated Thu, 02 Nov 2017 11:28 PM IST
विज्ञापन
एमडीएम में धांधली
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर जिला विद्यालय निरीक्षक जीएस राजपूत ने जिले के 32 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। एमडीएम नियमित संचालित कराने और विद्यालय का खाता नंबर भी मांगा गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक जीएस राजपूत ने जनपद के 32 परिषदीय, सहायता प्राप्त व राजकीय कालेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कालेज में मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए एक सप्ताह के अंदर खाता खुलवाए। साथ ही खाता संख्या शीघ्र बीएसए कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
इसकी सूचना उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। डीआईओएस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जाए। चेताया कि जिन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित नहीं है वहां शीघ्र संचालन कराया जाए।
विज्ञापन
यदि एक सप्ताह के अंदर खाता खुलवाकर जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य का नवंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
डीआईओएस ने जनपद के सभी कालेजों के प्रबंधकों को प्रधानाचार्य और शिक्षक- शिक्षिकाओं के आधार नंबर निश्चित प्रारूप पर भरकर, सीडी तैयार कर आठ नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चेताया है कि इसमें लापरवाही किए जाने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिला विद्यालय निरीक्षक जीएस राजपूत ने जनपद के 32 परिषदीय, सहायता प्राप्त व राजकीय कालेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कालेज में मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए एक सप्ताह के अंदर खाता खुलवाए। साथ ही खाता संख्या शीघ्र बीएसए कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
विज्ञापन
इसकी सूचना उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। डीआईओएस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जाए। चेताया कि जिन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित नहीं है वहां शीघ्र संचालन कराया जाए।
विज्ञापन
यदि एक सप्ताह के अंदर खाता खुलवाकर जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य का नवंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
डीआईओएस ने जनपद के सभी कालेजों के प्रबंधकों को प्रधानाचार्य और शिक्षक- शिक्षिकाओं के आधार नंबर निश्चित प्रारूप पर भरकर, सीडी तैयार कर आठ नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चेताया है कि इसमें लापरवाही किए जाने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।