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नामांकन के साथ ही घूम गया खर्च का मीटर
Updated Mon, 06 Nov 2017 07:51 PM IST
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नगर निकाय चुनाव
- फोटो : self
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मथुरा। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों के खर्च का मीटर घूमना शुरू हो गया है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर के लिए चुनावी खर्च की सीमा 20 लाख रुपये तय की है, जबकि पार्षद के लिए यह रकम दो लाख रुपये निर्धारित है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को थम जाएगी। इसके एक दिन पहले तक विभिन्न पदों के लिए जिले में करीब 500 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। इसी के साथ इनके चुनावी खर्च के हिसाब-किताब की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों को अपना खर्च का विवरण देना होगा। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर के लिए 20 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की है। जबकि पार्षद के लिए दो लाख खर्च की सीमा तय है।
इनके अलावा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए छह लाख, पालिका सभासद के लिए डेढ़ लाख तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डेढ़ लाख तथा नगर पंचायत सदस्य के लिए 30 हजार रुपये निर्धारित किया है।
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तय खर्च सीमा के अनुरूप सभी की रेट लिस्ट भी उम्मीदवारों को थमा दी जाएगी। बैंक में खाता खोलना होगा। साथ ही चुनावी खर्च का पूरा हिसाब रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा तय कमेटी के समक्ष खर्च बताना होगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को थम जाएगी। इसके एक दिन पहले तक विभिन्न पदों के लिए जिले में करीब 500 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। इसी के साथ इनके चुनावी खर्च के हिसाब-किताब की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों को अपना खर्च का विवरण देना होगा। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर के लिए 20 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की है। जबकि पार्षद के लिए दो लाख खर्च की सीमा तय है।
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इनके अलावा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए छह लाख, पालिका सभासद के लिए डेढ़ लाख तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डेढ़ लाख तथा नगर पंचायत सदस्य के लिए 30 हजार रुपये निर्धारित किया है।
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तय खर्च सीमा के अनुरूप सभी की रेट लिस्ट भी उम्मीदवारों को थमा दी जाएगी। बैंक में खाता खोलना होगा। साथ ही चुनावी खर्च का पूरा हिसाब रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा तय कमेटी के समक्ष खर्च बताना होगा।