फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   पा र्किंग नहीं होने पर नहीं मिलेगी निर्माण की अनुमति

पा र्किंग नहीं होने पर नहीं मिलेगी निर्माण की अनुमति

Wed, 27 Sep 2017 12:11 AM IST
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:11 AM IST
विज्ञापन
पा र्किंग नहीं होने पर नहीं मिलेगी निर्माण की अनुमति
फिरोजाबाद। नगर निगम सीमा के अंतर्गत होटल, मैरिम होम, गेस्ट हाउस अथवा कॉमर्शियल भवन बनाते समय पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। पार्किंग का इंतजाम न होने पर नगर निगम द्वारा एनओसी नहीं मिलेगी।
विज्ञापन


अब समय के साथ-साथ होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस में शादी का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। शादी समारोह में भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग चार पहिया और दोपहिया वाहनों को लेकर विवाह स्थल मैरिज होम, गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं।
विज्ञापन


होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस में पार्किंग का इंतजाम न होने से अधिकांश लोग हाईवे, मुख्य मार्ग, गली-मोहल्लों में वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे वहां जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहां से गुजरने वाली राहगीरों के साथ क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जाम के दौरान कई बार विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस तरह की शिकायतें शासन-प्रशासन तक पहुंच रही हैं।
शिकायतों का संज्ञान लेते हुए स्थानीय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने समस्त नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस तथा सार्वजनिक कार्यालयों के निर्माण की अनुमति उसी दिशा में दी जाए, जब वहां पार्किंग का पर्याप्त इंतजाम हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed