फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   10 year sentence for murderous attacker

Agra News: जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल की सजा

Fri, 07 Apr 2023 12:35 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 07 Apr 2023 12:35 AM IST
विज्ञापन
10 year sentence for murderous attacker
मैनपुरी।
विज्ञापन

थाना घिरोर क्षेत्र के गांव ओय में तीन साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले गांव के ही मानवेंद्र उर्फ दीपू को जिला जज अनिल कुमार ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ओय निवासी अतुल कुमार 12 मार्च 2021 की शाम छह बजे अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी वहां पहुंचे गांव के ही मानवेंद्र उर्फ दीपू ने उसको गोली मार दी। उसके पैर में गोली लगी। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतुल ने मानवेंद्र के खिलाफ थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके मानवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजकर उसको जेल भेज दिया।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने मानवेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मानवेंद्र को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने 10 साल की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
घायल को मिलेगी आधी धनराशि
जानलेवा हमला करने वाले मानवेंद्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। घायल अतुल कुमार को 12500 रुपये दिए जाएंगे।

--------
घायल की गवाही पर हुई सजा
घायल अतुल कुमार ने गवाही में बताया कि मानवेंद्र उसकी पत्नी को भगा ले गया था। उसने थाना घिरोर में शिकायत की थी। इससे मानवेंद्र उससे रंजिश मानता था। रंजिश के चलते ही उसने जानलेवा हमला किया। घायल ने मुकदमे में हर तारीख पर न्यायालय में पहुंचकर प्रभावी पैरवी की। अपने साथ ही घायल ने अन्य गवाहों के बयान भी तय तारीख पर ही न्यायालय में दर्ज कराए।
----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed