फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aarushi-Hemraj murder case: CBI court slams Talwar couple for `delaying tactics

तलवार दंपति को दो दिन की मोहलत

Wed, 15 May 2013 12:20 AM IST
गाजियाबाद/ब्यूरो
गाजियाबाद/ब्यूरो Updated Wed, 15 May 2013 12:20 AM IST
विज्ञापन
Aarushi-Hemraj murder case: CBI court slams Talwar couple for `delaying tactics

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सीबीआई विशेष कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को झटका देते हुए सिर्फ दो दिन के लिए एनसीआर छोड़ने की मोहलत दी है।

विज्ञापन


जबकि तलवार दंपति ने हाईकोर्ट जाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के 313 के बयानों के लिए 17 मई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने आरोपियों को चेतावनी भी दी है कि अगर 17 तारीख को दोनों बयानों के लिए नहीं आते हैं तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी।
विज्ञापन


दोहरे हत्याकांड के आरोपी तलवार दंपति ने विगत 6 मई को अभियोजन पक्ष के 14 गवाहों को कोर्ट में तलब किए जाने को अर्जी दी थी। इनमें सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।

13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि डिफेंस पहले हाईकोर्ट जाए।

इस पर सोमवार को ही डिफेंस ने कोर्ट में अर्जी देकर हाईकोर्ट जाने के लिए एनसीआर छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

अभियोजन की ओर से सीनियर पीपी वीके शर्मा और बीके सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया था। मंगलवार दोपहर को विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने डिफेंस की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए एक सप्ताह का समय देने से इंकार कर दिया।

कोर्ट ने आरोपियों को सिर्फ दो दिन की मोहलत दी है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपियों को कड़ी चेतावनी भी दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed