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आईआरसीटीसी बुक करेगा रेलवे के रिटायरिंग रूम
Lucknow
Updated Fri, 14 Jun 2013 05:30 AM IST
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लखनऊ। अब रेल यात्रियों को रिटायरिंग रूम बुक कराने के लिए बेकार की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यात्री चाहे तो टिकट के साथ ही देश के किसी भी स्टेशन पर मौजूद रिटायरिंग रूम को बुक करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर इसकी जिम्मेदारी भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपी है। आदेश मिलते ही निगम ने देशभर के स्टेशनों पर मौजूद एसी व नॉन एसी रिटायरिंग रूम का डेटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर देशभर के स्टेशनों के रिटायरिंग रूम व उनका किराया उपलब्ध कराया जाएगा।
आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उन यात्रियों को मिलेगी जिनके टिकट कंफर्म होंगे या आरएएसी होगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल सकेगी, लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले यात्री इस स्थिति में आवेदन कर सकेंगे कि जैसे-जैसे टिकटों का निरस्तीकरण होता है और प्रतीक्षा सूची का टिकट कंफर्म हो जाता है तो यात्री को रिटायरिंग रूम की उपलब्धता के आधार पर उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी। यात्री तीन रिटायरिंग रूम से अधिक बुक नहीं करा सकेंगे। यही नहीं अगर कोई यात्री सामान्य टिकट लेकर पांच सौ किमी. या उससे अधिक दूरी की यात्रा कर रहा है तो मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी को अधिकार होगा कि वह यात्री के आराम के लिए रिटायरिंग रूम बुक करा सके। उनके मुताबिक यात्री के टिकट निरस्त कराते ही यात्री द्वारा बुक कराया गया रिटायरिंग रूम की बुकिंग भी निरस्त हो जाएगी। यात्रियाें को अभी तक रेलवे अत्यधिक विलंब से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को एक निश्चित घंटे के बाद पूरा किराया वापस करती है, लेकिन रिटायरिंग रूम की सुविधा में रिफंड का प्रावधान नहीं होगा। साथ ही यात्री बारह व चौबीस घंटे की बुकिंग करा सकेंगे।
रिटायरिंग रूम के निरस्तीकरण पर कटेगा पैसा
लखनऊ। रिटायरिंग रूम के निरस्तीकरण पर यात्रियों का पैसा भी कटेगा। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री बुक रूम 48 घंटे बाद निरस्त कराता है तो कुल राशि का दस फीसदी कट जाएगा। वहीं अगर 48 घंटे से कम समय में निरस्त कराता है तो पचास फीसदी बुकिंग राशि का पैसा कटवाना होगा जबकि रुकने की तिथि वाले दिन निरस्तीकरण पर यात्री को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
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आईडी प्रूफ के लिए ये होंगे मान्य
लखनऊ। रिटायरिंग रूम बुक कराने वाले यात्रियों को टिकट के साथ परिचय पत्र भी दिखाना होगा। इनमें यात्री के नाम वाला वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, विद्यार्थियाें का परिचय पत्र और राष्ट्रीय बैंक की पासबुक, जिसमें उपभोक्ता की फोटो लगी हो।
वीआईपी बर्थ में मिलेगी वरीयता
लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को ट्रेनों में मिलने वाले वीआईपी बर्थ के लिए मान्य कर दिया है। यह सुविधा न्यायाधीश, सांसद सहित कई माननीय को दी जाती है। अब ट्रेनों में उपलब्ध वीआईपी कोटे में चेयरमैन को भी वरीयता देकर बर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। यह आदेश बीएस किरन, उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य) रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं।
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आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उन यात्रियों को मिलेगी जिनके टिकट कंफर्म होंगे या आरएएसी होगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल सकेगी, लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले यात्री इस स्थिति में आवेदन कर सकेंगे कि जैसे-जैसे टिकटों का निरस्तीकरण होता है और प्रतीक्षा सूची का टिकट कंफर्म हो जाता है तो यात्री को रिटायरिंग रूम की उपलब्धता के आधार पर उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी। यात्री तीन रिटायरिंग रूम से अधिक बुक नहीं करा सकेंगे। यही नहीं अगर कोई यात्री सामान्य टिकट लेकर पांच सौ किमी. या उससे अधिक दूरी की यात्रा कर रहा है तो मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी को अधिकार होगा कि वह यात्री के आराम के लिए रिटायरिंग रूम बुक करा सके। उनके मुताबिक यात्री के टिकट निरस्त कराते ही यात्री द्वारा बुक कराया गया रिटायरिंग रूम की बुकिंग भी निरस्त हो जाएगी। यात्रियाें को अभी तक रेलवे अत्यधिक विलंब से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को एक निश्चित घंटे के बाद पूरा किराया वापस करती है, लेकिन रिटायरिंग रूम की सुविधा में रिफंड का प्रावधान नहीं होगा। साथ ही यात्री बारह व चौबीस घंटे की बुकिंग करा सकेंगे।
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रिटायरिंग रूम के निरस्तीकरण पर कटेगा पैसा
लखनऊ। रिटायरिंग रूम के निरस्तीकरण पर यात्रियों का पैसा भी कटेगा। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री बुक रूम 48 घंटे बाद निरस्त कराता है तो कुल राशि का दस फीसदी कट जाएगा। वहीं अगर 48 घंटे से कम समय में निरस्त कराता है तो पचास फीसदी बुकिंग राशि का पैसा कटवाना होगा जबकि रुकने की तिथि वाले दिन निरस्तीकरण पर यात्री को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
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आईडी प्रूफ के लिए ये होंगे मान्य
लखनऊ। रिटायरिंग रूम बुक कराने वाले यात्रियों को टिकट के साथ परिचय पत्र भी दिखाना होगा। इनमें यात्री के नाम वाला वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, विद्यार्थियाें का परिचय पत्र और राष्ट्रीय बैंक की पासबुक, जिसमें उपभोक्ता की फोटो लगी हो।
वीआईपी बर्थ में मिलेगी वरीयता
लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को ट्रेनों में मिलने वाले वीआईपी बर्थ के लिए मान्य कर दिया है। यह सुविधा न्यायाधीश, सांसद सहित कई माननीय को दी जाती है। अब ट्रेनों में उपलब्ध वीआईपी कोटे में चेयरमैन को भी वरीयता देकर बर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। यह आदेश बीएस किरन, उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य) रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं।