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इंटरनेट पर खुराफात करने से पहले जानें साइबर कानून
Lucknow
Updated Sat, 18 May 2013 05:30 AM IST
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लखनऊ। मौज-मस्ती में इंटरनेट पर खुराफात पूरा जीवन खराब करने के साथ लाखों रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है। इन्फॉर्र्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट 65 से 78 तक तय धाराओं के मुताबिक अगर आपने किसी की तस्वीर, व्यक्तिगत जानकारी, न्यूड तस्वीर और किसी कंपनी की खुफिया जानकारी को लीक या पोस्ट किया तो आपको दो साल से दस साल की जेल या दो से दस लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये जानकारी साइबर इंडिया आर्मी के आईटी एक्सपर्ट दीपशंकर यादव और प्रथम ठाकुर ने दी। वे शुक्रवार को ‘अमर उजाला’ कार्यालय में आयोजित साइबर वर्कशॉप में बच्चों को गाइड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग इंटरनेट पर अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करते हैं। कई दूसरी वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग साइट से तस्वीरें उठाकर पोस्ट कर देते हैं। उनकी ये हरकत उनके पूरे कॅरिअर को खराब करने के साथ उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।
एंटीवायरस के प्रयोग में बरतें सावधानी
कंप्यूटर में जेनुइन एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइए। फ्री एंटीवायरस के नाम पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें जो उसे हैक कराने या उसका डाटा चोरी करने में सहायता करने लगे। आईटी एक्सपर्ट की भाषा में इसे क्रैक्ड एंटीवायरस कहतेे हैं जिससे सिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है। इससे बचने और फ्री एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अवास्ट होम एडिसन सबसे बेहतर होगा जो फाइलों को करप्ट होने से बचाने के साथ सिस्टम की समय-समय पर स्कैनिंग भी करता रहता है।
ये हैं आईटी एक्ट की धाराएं
एक्ट 65 : कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ की गई टेंपरिंग पर दो लाख का जुर्माना।
एक्ट 66 : किसी कंप्यूटर सिस्टम को साइबर कानून का उल्लंघन करते हुए हैक करना या उसकी कोशिश करने पर 10 लाख का जुर्माना, दस साल की जेल या दोनों।
एक्ट 67 : किसी की न्यूड तस्वीर को इंटरनेेट पर डालने के आरोप में दो लाख का जुर्माना, पांच साल की जेल जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर दस लाख का जुर्माना, दस साल की जेल या दोनों।
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एक्ट 72 : किसी कंपनी के अहम दस्तावेज या किसी की प्राइवेसी को लीक करने के आरोप में दो साल की जेल, एक लाख का जुर्माना या दोनों।
एक्ट 74 : अगर किसी दूसरे के कंटेट को चुराकर अपने नाम से पब्लिश किया गया तो दो लाख का जुर्माना, एक साल की जेल या दोनों।
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एंटीवायरस के प्रयोग में बरतें सावधानी
कंप्यूटर में जेनुइन एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइए। फ्री एंटीवायरस के नाम पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें जो उसे हैक कराने या उसका डाटा चोरी करने में सहायता करने लगे। आईटी एक्सपर्ट की भाषा में इसे क्रैक्ड एंटीवायरस कहतेे हैं जिससे सिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है। इससे बचने और फ्री एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अवास्ट होम एडिसन सबसे बेहतर होगा जो फाइलों को करप्ट होने से बचाने के साथ सिस्टम की समय-समय पर स्कैनिंग भी करता रहता है।
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ये हैं आईटी एक्ट की धाराएं
एक्ट 65 : कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ की गई टेंपरिंग पर दो लाख का जुर्माना।
एक्ट 66 : किसी कंप्यूटर सिस्टम को साइबर कानून का उल्लंघन करते हुए हैक करना या उसकी कोशिश करने पर 10 लाख का जुर्माना, दस साल की जेल या दोनों।
एक्ट 67 : किसी की न्यूड तस्वीर को इंटरनेेट पर डालने के आरोप में दो लाख का जुर्माना, पांच साल की जेल जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर दस लाख का जुर्माना, दस साल की जेल या दोनों।
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एक्ट 72 : किसी कंपनी के अहम दस्तावेज या किसी की प्राइवेसी को लीक करने के आरोप में दो साल की जेल, एक लाख का जुर्माना या दोनों।
एक्ट 74 : अगर किसी दूसरे के कंटेट को चुराकर अपने नाम से पब्लिश किया गया तो दो लाख का जुर्माना, एक साल की जेल या दोनों।