Aadhar Pan link: आधार से पैन जोड़ने का आखिरी मौका 31 मई तक, घर बैठे ऐसे करें लिंक

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए आयकर विभाग की ओर से बड़ी चेतावनी है। आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। ऐसा नहीं करने पर आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड भी रद्द हो सकता है। पैन कार्ड को आप घर बैठे ही आधार से लिंक कर सकते हैं। आइए इसका तरीका आपको बताते हैं...

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइटhttps://www.incometax.gov.in/iec/foportal/पर जाएं। इसके बाद इसके बाद लेफ्ट में आपकोlink adhaarका ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। अब पैन और आधार नंबर डालें और सबमिट करें। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे डालकर वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें पेमेंट के बारे में लिखा होगा। अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा उसमें से‘Income Tax’ पर क्लिक करें और फिर ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें।
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