Google: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल की अपील को किया खारिज, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई से किया इनकार
एडीआईएफ ने पहले एकल-न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि गूगल की नई बिलिंग पॉलिसी 26 अप्रैल यानी कल से लागू होने वाली है।

विस्तार
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक एकल न्यायाधीश की बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की अपील पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया। इस अपील में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) की याचिका पर विचार करने के लिए कहा गया था। पीठ ने सीसीआई से 26 अप्रैल तक आवेदन पर फैसला करने के लिए कहा है।
क्या है मामला
एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने गूगल के नए इन-एप बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी है। एडीआईएफ का कहना है कि गूगल सीसीआई द्वारा पारित आदेश को बायपास करने का प्रयास कर रहा है। एडीआईएफ ने इस महीने की शुरुआत में इस शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया कि कोरम की कमी के कारण गूगल की नई भुगतान नीति पर आपत्ति जताते हुए एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर उसके आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहा।
बता दें कि गूगल ने कई आधारों पर एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिका का विरोध किया था, जिसमें केवल दो सदस्य थे और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी थी, सीसीआई याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थ था। एकल-पीठ ने सोमवार को एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर से 26 अप्रैल को या उससे पहले एडीआईएफ की याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, जो व्यक्तियों का एक गठबंधन और देश में इनोवेटिव स्टार्ट-अप का एक उद्योग प्रतिनिधि निकाय है।
गूगल ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष गूगल के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अपील की। सेठी ने निर्देश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की और अदालत को सूचित किया कि सीसीआई एकल-पीठ के आदेश के अनुसार मामले को उठाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जबकि सीसीआई में कोरम की कमी है। वर्तमान में इसके केवल दो सदस्य और एक अध्यक्ष हैं और इस प्रकार यह एडीआईएफ की याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकता है।
हालांकि, न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने अपने 38 पेज के आदेश में कहा था कि सीसीआई के गठन में कोई भी कमी या दोष किसी भी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा, जहां तक इसकी सहायक शक्तियों का संबंध है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन के अनुसार, सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया था और यह बहुत ही कार्यात्मक था और न्यायिक कार्यों को पूरा कर रहा था।
एकल पीठ ने कहा था, "सीसीआई को अधिनियम की धारा 42 (सीसीआई के आदेशों का उल्लंघन) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई करने और कानून के अनुसार विचार करने के लिए सीसीआई को निर्देश देने में कोई बाधा नहीं है। 26.04.2023 से पहले। तदनुसार, याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।"
एडीआईएफ का आरोप
एडीआईएफ ने पहले एकल-न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि गूगल की नई बिलिंग पॉलिसी 26 अप्रैल यानी कल से लागू होने वाली है। इस पॉलिसी के तहत, थर्ड पार्टी भुगतान प्रोसेसर के मामले में गूगल 11 प्रतिशत या 26 प्रतिशत पर सेवा शुल्क लेगा, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी है और CCI द्वारा पारित आदेश को बायपास करने का प्रयास है।
इसने कहा गया था कि अमेरिकी कंपनी "प्ले स्टोर" नामक एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन मार्केटप्लेस संचालित करती है, जो मार्केट में सर्वोच्च प्रभुत्व प्राप्त करती है और वर्तमान फ्रेमवर्क के तहत, थर्ड पार्टी के भुगतान प्रोसेस के लिए किसी भी कमीशन का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडीआईएफ ने एकल पीठ को सूचित किया कि पिछले साल अक्टूबर में सीसीआई ने 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए गूगल से कहा था कि वह एप डेवलपर को किसी थर्ड पार्टी की बिलिंग सर्विस का उपयोग करने की अनुमति दे और उसे प्रतिबंधित न करे और कोई भेदभावपूर्ण शर्त न लगाए।
एडीआईएफ ने कहा था कि उसकी शिकायत यह है कि सीसीआई इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कोरम की कमी के कारण नई नीति के संबंध में अपनी याचिका पर कार्रवाई करने में विफल रहा है।
- Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा Poco F5, कम कीमत में मिलेंगे महंगे फीचर्स
- Mobile Blast: वीडियो देखते समय फटा स्मार्टफोन, आठ साल की बच्ची की मौत, कहीं आप तो नहीं कर रहे यह गलती
- Paid Verification: क्या आपको ट्विटर के ब्लू टिक के लिए खर्च करने चाहिए पैसे? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब
- Vivo Y78 Plus: 50MP डुअल कैमरा और 4500mAh बैटरी के साथ वीवो का बजट फोन लॉन्च, जानें अन्य फीचर्स