आधार को कराया है बैंक से डीलिंक और चाहते हैं गैस सब्सिडी तो करना होगा यह काम

टेक डेस्क, अमर उजाला
Mon, 01 Oct 2018 10:24 AM IST
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Bank Account Information Will Be Given For Gas Subsidy if you have de-linked aadhaar
gas subsidy

    पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला सुनाया है और बताया है कि किन-किन सेवाओं के लिए आधार जरूरी होगा और किन-किन के लिए नहीं। आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई लोगों ने आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पेटीएम से डीलिंक कराया यानि हटा दिया है लेकिन यदि आपने भी उस बैंक अकाउंट से आधार को डीलिंक करा दिया है जिसमें रसोई गैस की सब्सिडी आती है तो आपको सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गैस सब्सिडी के लिए आधार देना तो जरूरी है लेकिन उसे बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी नहीं है। ऐसे में यदि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने आधार नंबर को बैंक अकाउंट से डीलिंक या हटावा दिया है तो गैस सब्सिडी लेने के लिए आपको अपनी रसोई गैस कंपनी को आधार नंबर देना होगा और बैंक अकाउंट की डीटेल जमा करनी होगी।

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    अभी तक जिन लोगों ने सब्सिडी वाले बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया है उन्हें गैसे सब्सिडी आधार पेमेंट ब्रिज से मिलती है। वहीं अगर आप आधार को बैंक से डीलिंक करा लेते हैं तो सब्सिडी आधार पेमेंट ब्रिज के बजाया एनईएफटी के जरिए आएगी। बता दें कि देशभर में रसोई गैस के 24 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में गैस कंपनियां उन्हें NEFT के जरिए सब्सिडी दे रही हैं।

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    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता और अनिवार्यता को लेकर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल के लिए आधार अब जरूरी नहीं होगा, वहीं पैन कार्ड के लिए आधार को जरूरी होगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने आधार को बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर से लिंक करा दिया है, उन्हें कैसे डीलिंक या डिलीट या कैसे हटाया जाए।

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    सबसे पहले आपको बता दें कि आधार को बैंक खाता, मोबाइल नंबर या मोबाइस वॉलेट से डीलिंक या डिलीट करवाने के लिए आपके पास दूसरे पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए।

    अब अगर आपको बैंक से अपना आधार डीलिंक कराना है तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा क्योंकि आप इसे ऑनलाइन डीलिंक नहीं करा सकते। बैंक में जाकर आपको अनलिंक आधार का फॉर्म लेना होगा और उसे भरकर जमा करना होगा जिसके बाद 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट से आधार डीलिंक हो जाएगा।

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