सावधान: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी, कहा- ऑनलाइन सट्टेबाजी को ना करें प्रमोट
मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

विस्तार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के सरोगेट विज्ञापनों, प्रचार से परहेज करें। मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वे ऐसी कंटेंट को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित न करें। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए संवेदीकरण प्रयास करने की भी सलाह दी गई है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि जहां आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या उनके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए मध्यस्थों के दायित्व से छूट प्रदान करती है, वहीं धारा 79 की उपधारा (3)(बी) कहती है कि दायित्व से छूट तब लागू नहीं होगी यदि वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने पर कि जानकारी, डेटा या संचार लिंक का इस्तेमाल करके अपराध करने के लिए किया जा रहा है।
- Election 2024: MCA और व्हाट्सएप आए साथ, 25 मार्च को लॉन्च करेंगे DAU, चुनाव में डीपफेक को रोकने पर होगा काम
- YouTube Update: गूगल ने ऐसा फीचर रिलीज किया जिसकी चाहत करोड़ों लोगों को थी, आप भी जानें
- Alert: WhatsApp यूजर्स के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, किसी भी वक्त खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
- Scam: 14 साल का बच्चा फोन पर खेल रहा था गेम, महिला के खाते से निकले एक लाख रुपये