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महिला सशक्तीकरण योजना: स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश
Sat, 30 Apr 2022 07:11 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 30 Apr 2022 07:11 PM IST
सार
रामसुभग सिंह ने शनिवार को उपायुक्तों की वर्चुअल बैठक में कहा है किप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं लगभग दो लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है।
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मुख्य सचिव रामसुभग सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश दिए हैं। रामसुभग सिंह ने शनिवार को उपायुक्तों की वर्चुअल बैठक में कहा है किप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं लगभग दो लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है।
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इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत 10 मई 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बनाए जाने वाले आंगनबाड़ी भवनों और पोषण के संबंध में भी सभी जिला उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अगले तीन माह में राज्य में 600 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना है।
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