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दुकान के सामने गोबर डालने पर आरटीआई में मांगी कार्रवाई की सूचना, आयोग ने सूनाया ये फैसला
Sun, 03 Mar 2019 11:05 AM IST
ashok chauhan
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: ashok chauhan
Updated Sun, 03 Mar 2019 11:05 AM IST
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दुकान के सामने गोबर डालने की समस्या कानूनी सूचना नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग ने सूचना के बजाय इसे शिकायत माना है। आयोग ने माना कि आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई यह सूचना महज एक समस्या है।
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इसे विभाग की उपयुक्त अथॉरिटी के सामने ही उठाया जाना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने निर्मला देवी बनाम डीपीओ कांगड़ा मामले में कहा कि उनकी दुकान के सामने टैंक में गोबर फेंका जा रहा है।
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शिकायतकर्ता ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
इस बारे में जो भी कार्रवाई की गई हो, उसकी रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। जनसूचना अधिकारी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया तो इसके बाद पहली अपील दायर की।
इसमें आए फैसले पर भी असंतोष जताते हुए उन्होंने दूसरी अपील दायर की, जिसका निपटारा करते हुए राज्य सूचना आयोग ने कहा कि इस अपील में कोई मेरिट नहीं है। ऐसे में इसे खारिज किया जाता है।
इसमें आए फैसले पर भी असंतोष जताते हुए उन्होंने दूसरी अपील दायर की, जिसका निपटारा करते हुए राज्य सूचना आयोग ने कहा कि इस अपील में कोई मेरिट नहीं है। ऐसे में इसे खारिज किया जाता है।