विजिलेंस ने कोर्ट से मांगी पी मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी
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धारा 118 के तहत जमीन खरीद मामले में विजिलेंस ने राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट और वॉयस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। विजिलेंस ने वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) को यह आवेदन किया है। विजिलेंस ब्यूरो इस केस में मित्रा की भूमिका पर सवाल खडे़ कर रहा है।
ऐेसे में केस को मजबूत करने के लिए दोनों टेस्ट कराने का तर्क दिया जा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो के आवेदन पर अब कोर्ट ने मित्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 10 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक का समय दिया है।
दरअसल, साल 2010-11 में जमीन खरीद के एक मामले की अनुमति लेने के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामले की विजिलेंस जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक दो व्यापारियों पर घूस लेने और उसे आगेे अफसरों को देने का आरोप था। उस दौरान पी मित्रा प्रधान सचिव राजस्व थे। कुछ समय पहले जांच में राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा पर विजिलेंस ब्यूरो ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
दो बार पूछताछ के लिए बुलाने के बाद सरकार से उनको आरोपी के तौर पर जांच में शामिल करने की अनुमति भी मांगी। साथ ही कोर्ट में आवेदन कर वायस सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी गई है। अब दस अक्तूबर को साफ होगा कि मामले में वॉयस सैंपल लेने की अनुमति अदालत से मिलेगी या नहीं। इस पर विजिलेंस की आगामी जांच की दिशा तय हो पाएगी।