{"_id":"5ea02ed34e5c7b2bfd7f2de7","slug":"vehicle-allowance-for-visually-impaired-persons-increased-by-rs-250-notification-issued","type":"story","status":"publish","title_hn":"दृष्टिबाधित दिव्यांगों का वाहन भत्ता 250 रुपये बढ़ा, अधिसूचना जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दृष्टिबाधित दिव्यांगों का वाहन भत्ता 250 रुपये बढ़ा, अधिसूचना जारी
Wed, 22 Apr 2020 05:17 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 22 Apr 2020 05:17 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल सरकार ने दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें साफ किया गया है कि इस दर से यह भत्ता उन दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों का बढ़ाया गया है जो 70 फीसदी से अधिक विकलांग हैं।
विज्ञापन
जिन दृष्टिबाधितों और ऑरथोपेडिक दिव्यांगों की यह प्रतिशतता 70 प्रतिशत से कम है। उनके लिए 12 मई 1986 का कार्यालय आदेश ही लागू होगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन