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एटीएम कार्ड से बार-बार पैसा निकालने वाले लोग सावधान हो जाएं। एक महीने में केवल तीन बार से ज्यादा अपने एटीएम का इस्तेमाल अन्य बैंकों के एटीएम में न करें।
एक दिसंबर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कड़े निर्देशों के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंक महीने में तीन बार से अधिक अन्य बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से प्रति ट्रांजेक्शन बीस रुपये वसूलेंगे।
अपने खाते वाले बैंक के एटीएम का उपभोक्ता चाहे जितना इस्तेमाल करें इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
महानगरों में अपने खाते से पैसे निकालने पर भी देना होगा शुल्क
देश के सिर्फ छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बंगलूरू में पहली दिसंबर से अपने ही खाते वाले बैंक के एटीएम से छठी बार पैसा निकालने पर शुल्क देना पड़ेगा।
राजधानी शिमला में पहले अन्य बैंकों के एटीएम में पांच बार फ्री ट्राजेंक्शन की सुविधा मिलती थी। अन्य बैंकों के एटीएम में तीन बार के बाद पैसा निकालने के अलावा बैलेंस जांचने के लिए पैसे चुकाने होंगे।
बैलेंस जांचने के लिए लगेंगे 8.50 रूपए
बैलेंस जांचने पर खाते से 8.50 रुपये कट जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था कि एटीएम के ऊंचे औसत और बैंक शाखाओं और ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक निशुल्क लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है। इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेनदेन शामिल होगा।
अपने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न बैंकों ने एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है। बैंकों के बाहर भी नई व्यवस्था की जानकारी प्रदर्शित की गई है।
जेब में कम पैसा रखने वाले उपभोक्ताओं को आरबीआई की इस नई व्यवस्था से खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। कई लोग रोजाना कम से कम पैसे निकालकर अपना खर्चा चलाते हैं।
कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के शहर में गिने चुने एटीएम हैं। माल रोड पर हालांकि अधिकांश बैंकों के एटीएम हैं लेकिन उपनगरों में कुछ बैंकों के एटीएम ही खोले गए हैं।