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Shimla News: छेड़छाड़ मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा का फैसला बरकरार
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दोषी को सुनाई है छह महीने की कैद की सजा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने छेड़छाड़ और आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्ध तथा सजा के आदेश को बरकरार रखा है। तहसील चौपाल निवासी दोषी यशपाल ने 13 फरवरी 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (ट्रायल कोर्ट) के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।
दोषी को छह महीने की साधारण कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। साथ ही भुगतान न करने पर एक महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 18 फरवरी 2015 में राजधानी के बालूगंज थाना क्षेत्र का है। इसमें एक विवाहिता ने दोषी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। आरोप लगे थे कि दोषी कॉल कर फोन पर अश्लील बातें करता था और उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने छेड़छाड़ और आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्ध तथा सजा के आदेश को बरकरार रखा है। तहसील चौपाल निवासी दोषी यशपाल ने 13 फरवरी 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (ट्रायल कोर्ट) के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।
दोषी को छह महीने की साधारण कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। साथ ही भुगतान न करने पर एक महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 18 फरवरी 2015 में राजधानी के बालूगंज थाना क्षेत्र का है। इसमें एक विवाहिता ने दोषी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। आरोप लगे थे कि दोषी कॉल कर फोन पर अश्लील बातें करता था और उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था।
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