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चिकित्सक के साथ मारपीट के दोषी को तीन साल कैद, पढ़ें पूरा मामला

Tue, 02 Jul 2019 07:09 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंबा Published by: Krishan Singh Updated Tue, 02 Jul 2019 07:09 PM IST
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Three year imprisonment to to accused in Beating case with doctor in chamba

चंबा अस्पताल में चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले शख्स को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ ड्यूटी के दौरान बदसलूकी और मारपीट करने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। विजय कुमार पुत्र धर्म चंद निवासी अपर जुलाहकड़ी, चंबा को को भादंस संहिता की धारा  333 में तीन साल और दस हजार जुर्माना, 353 में एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, 332 में दो साल का कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में छह महीने का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के में छह महीने का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजाएं एक साथ चलेंगी। 

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केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। उन्होंने बताया कि चार सितंबर 2015 को शिकायतकर्ता डॉ. कमलजीत क्षेत्रीय अस्पताल चंबा में रात्रि ड्यूटी पर थे। देर रात वे आपातकालीन कक्ष में एक मरीज को जांच रहे थे। इसी दौरान विजय पत्नी को आपातकालीन कक्ष में लेकर आया और चिकित्सक को बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। चिकित्सक ने विजय की पत्नी का स्वास्थ्य जांचा और दवाइयां स्लिप पर लिखी। कुछ ही देर बाद विजय दोबारा आपातकालीन कक्ष में आया है। इस दौरान चिकित्सक दूसरे मरीज को देख रहे थे।
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विजय ने आपातकालीन कक्ष में आकर चिकित्सक के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और दूसरे मरीज को छोड़कर पहले उसकी पत्नी को देखने के लिए कहा। इसी दौरान विजय ने चिकित्सक के कान पर जोर से घूंसा मार दिया। चिकित्सक का स्टेथोस्कॉप तोड़ दिया। कमीज भी फाड़ दी। इसके बाद चिकित्सक ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद मामले की छानबीन शुरू हुई। इसके बाद अदालत में पुलिस ने चालान पेश किया। इस मामले को लेकर 14 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया। 
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