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Shimla News: सड़क दुर्घटना के मामले में तीन माह का कारावास

Fri, 06 Nov 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 11:59 PM IST
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Three months' imprisonment in a road accident case
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनु प्रिंजा की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में दोषी को तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 5,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला शिमला के बालूगंज (पश्चिम) थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 11 जनवरी 2019 को आरोपी हरीनंद शर्मा के खिलाफ तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और लोगों को चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। संवाद
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