फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   thiyog hatkoti road case in high court shimla.

निचली अदालतों में नहीं होगी इस मामले की सुनवाई: हाईकोर्ट

Thu, 01 Jan 2015 02:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 01 Jan 2015 02:03 PM IST
विज्ञापन
thiyog hatkoti road case in high court shimla.

ठियोग -कोटखाई- हाटकोटी-रोहडू सड़क की खस्ता हालत सुधारने बारे जरूरी आदेश दिए जाने के आग्रह पर हाईकोर्ट ने संबंधित निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे इस सड़क से संबंधित मामले नहीं सुनेंगे। अदालत ने इस सड़क से जुड़े सभी भूमि मामलों को हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रख सकता है। सड़क की खस्ताहाल बारे दायर याचिकाओं और मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्यसचिव की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय कमेटी को आदेश दिए कि वह 6 जनवरी तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। मामले की सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित की है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहडू सड़क को चौड़ा करने में हो रही देरी के चलते देवेंद्र जेता द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और प्रदेश रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट कार्पोरेशन को आदेश दिए थे कि वे इस सड़क का जरूरी रिपेयर कार्य जल्दी से जल्दी करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले इस सड़क को चौड़ा करने का कार्य चाइना की लॉन्गजीयान कंपनी कर रही थी। पांच सालों में सिर्फ दस फीसदी कार्य करने पर सरकार ने उसका टेंडर रद कर दिया। अब इस सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा गुड़गांव की चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी को दिया है। गौरतलब है कि इस सड़क की हालत दुरुस्त करने की लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed