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निचली अदालतों में नहीं होगी इस मामले की सुनवाई: हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 01 Jan 2015 02:03 PM IST
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ठियोग -कोटखाई- हाटकोटी-रोहडू सड़क की खस्ता हालत सुधारने बारे जरूरी आदेश दिए जाने के आग्रह पर हाईकोर्ट ने संबंधित निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे इस सड़क से संबंधित मामले नहीं सुनेंगे। अदालत ने इस सड़क से जुड़े सभी भूमि मामलों को हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रख सकता है। सड़क की खस्ताहाल बारे दायर याचिकाओं और मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्यसचिव की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय कमेटी को आदेश दिए कि वह 6 जनवरी तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। मामले की सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित की है।
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गौरतलब है कि ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहडू सड़क को चौड़ा करने में हो रही देरी के चलते देवेंद्र जेता द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और प्रदेश रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट कार्पोरेशन को आदेश दिए थे कि वे इस सड़क का जरूरी रिपेयर कार्य जल्दी से जल्दी करें।
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पहले इस सड़क को चौड़ा करने का कार्य चाइना की लॉन्गजीयान कंपनी कर रही थी। पांच सालों में सिर्फ दस फीसदी कार्य करने पर सरकार ने उसका टेंडर रद कर दिया। अब इस सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा गुड़गांव की चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी को दिया है। गौरतलब है कि इस सड़क की हालत दुरुस्त करने की लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं।