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HP Govt: 31 मार्च तक जमा हो सकेगा पुराने पैसेंजर गुड्स टैक्स का बकाया जुर्माना और ब्याज
Tue, 18 Feb 2025 11:17 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 18 Feb 2025 11:17 AM IST
सार
सरकार ने वाहनों पर लागू पुराने माल भाड़ा (पैसेंजर गुड्स टैक्स) का बकाया जुर्माना और ब्याज चुकाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित कर दी है।
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हिमाचल पैसेंजर गुड्स टैक्स
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पुराने माल भाड़ा (पैसेंजर गुड्स टैक्स) का बकाया जुर्माना और ब्याज चुकाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित कर दी है। सरकार की ओर से इस शर्त पर छूट दी गई है कि इसके बाद कोई भी एसोसिएशन, संगठन अथवा यूनियन समय अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। सरकार के इस फैसले से उन सभी व्यावसायिक वाहन संचालकों को राहत मिली है, जो अब तक जुर्माना और ब्याज नहीं चुका सके हैं। परिवहन विभाग के अवर सचिव पुनीत सेठ की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं।
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साल 2021 तक व्यावसायिक वाहनों का माल भाड़ा आबकारी विभाग के पास जमा होता था। सरकार ने 2022 से व्यवस्था बदलकर पैसेंजर गुड्स टैक्स की वसूली का अधिकार परिवहन विभाग को सौंप दिया। व्यवस्था परिवर्तन के बाद सरकार ने 9 अक्तूबर 2023 को 31 दिसंबर 2021 तक देय विशेष पथ कर (पैसेंजर गुड्स टैक्स के बदले) पर जुर्माना/ब्याज को एक बार माफ करने के लिए विशेष नीति अधिसूचित की थी। सरकार की ओर से विशेष नीति के प्रावधान के तहत देय विशेष पथ कर की वसूली के लिए अंतिम तिथि को 31 मार्च 2024 तक और इसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।
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प्रदेश सरकार ने अब अंतिम बार जुर्माना और ब्याज चुकाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की है। सरकार के इस फैसले से उन व्यावसायिक मालवाहक वाहनों, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, 7 से लेकर 12 सीटर मैक्सी कैब, 30 सीटर मिनी बस संचालकों को राहत मिली है जो अब तक मालभाड़े का बकाया जुर्माना और ब्याज नहीं चुका पाए हैं। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशों पर अब 31 मार्च तक पुराने मालभाड़े का बकाया जुर्माना और ब्याज जमा किया जा सकेगा।
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