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टेक्नोमैक घोटाला: आरके शर्मा को भारत भेजने पर अब दुबई की कोर्ट लेगी फैसला

Mon, 01 Mar 2021 10:36 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 01 Mar 2021 10:36 AM IST
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technomac scam accused rakesh sharma extradition decision will be taken by Dubai Court
टेक्नोमैक घोटाला - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश के 43 सौ करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित टेक्नोमैक घोटाले के मुख्य आरोपी आरके शर्मा के भविष्य पर अब अबुधाबी की अदालत फैसला लेगी। सीआईडी की सूचना पर इंटरपोल के हाथों गिरफ्तार हुए शर्मा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर सीआईडी ने दुबई प्रशासन के पास याचिका दाखिल की थी। कोरोना की वजह से इसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब अबुधाबी की कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर फैसले के लिए कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। 

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सूत्रों का कहना है कि सीआईडी ने टेक्नोमैक घोटाले में आरके शर्मा की भूमिका से जुड़े सभी दस्तावेज विदेश मंत्रालय के जरिये स्थानीय कोर्ट में पेश कर दिए हैं। इसमें उसके खिलाफ नाहन की अदालत से भगौड़ा घोषित होने के दस्तावेज शामिल हैं। अब कोर्ट सीआईडी की दलीलें और केस की स्थिति देखने के बाद शर्मा के प्रत्यर्पण पर फैसला लेगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही भारत सरकार शर्मा को हिमाचल ला सकेगी।
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मामले में सीआईडी की एसआईटी की जांच में शर्मा के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल करने के बाद जांच अधिकारियों ने पहले शर्मा को भगौड़ा घोषित कराया और फिर इंटरपोल की मदद से राकेश के खिलाफ  रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया। इस बीच, सीआईडी को राकेश के एक साथी से उसकी सही लोकेशन का पता चला। इस सूचना को सीआईडी ने इंटरपोल के साथ साझा किया और 24 दिसंबर 2019 को उसे दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद कोरोना के चलते प्रत्यर्पण को लेकर कवायद थम गई थी। हाल ही में सीआईडी ने विदेश मंत्रालय को रिमाइंडर लिखकर केस की जानकारी पूछी थी। अब वहां से जानकारी मिली है कि दुबई की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और फैसला आने के बाद जानकारी दे दी जाएगी।

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