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Himachal: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित

Thu, 19 Jan 2023 11:17 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 Jan 2023 11:17 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग की याचिका पर प्रतिवादी इशांत भाटिया को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया है। मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। 

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Supreme Court issues notice in police recruitment case of himachal, hearing scheduled after four weeks
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

पुलिस भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उत्तर पुस्तिका को जांचने के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग की याचिका पर प्रतिवादी इशांत भाटिया को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया है। मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।  गत वर्ष 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इशांत भाटिया की उत्तर पुस्तिका को जांचने और एक हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार 10 फरवरी 2021 को पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था।

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इस चयन प्रक्रिया में प्रतिवादी इशात भाटिया ने 80 अंक में से 60 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि पेपर लीक होने के कारण चयन प्रक्रिया रदद कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने दोबारा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उसे ए सीरीज की उत्तर पुस्तिका आवंटित की गई थी। प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि गलती से वह ए सीरीज का बिंदु लगाना भूल गया, जबकि उसने हाथ से ए सीरीज ही लिखा है। इस गलती के लिए उसकी उत्तर पुस्तिका को जांचा न जाना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को उत्तर पुस्तिका को जांचने और एक हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। 

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